अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन का दूरसंचार उपकरण (एमटीसीटीई)
नई - MTCTE के लॉन्च के लिए अधिसूचना
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय (एमओसी) ने "भारतीय टेलीग्राफ
(संशोधन) नियम 2017“ भारत के राजपत्र सामान्य वैधानिक नियम 1131 (ई)
(भाग XI: दूरसंचार उपकरणो का परीक्षण और प्रमाण) द्वारा दिनाक 5
सितंबर 2017 को अधिसूचित किया है जो दूरसंचार परीक्षण और दूरसंचार
उपकरणों के प्रमाणन को निर्धारित करता है। कोई भी तार जो भारतीय तार
अविवनयम, 1885 (जिसे इसके पश्चात उकत अधिनियम कहा गया है), की धारा 4
के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त, अनुज्ञती के अधीन स्थापित
किए गए, अनुरक्षित किए गए या कार्यचालित किए गए या किसी भी तार के साथ
प्रयोग किया जाता हो या प्रयोग किए जाने के योग्य हो, उसे तार
प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा अवधारिथ पैरामीटरों के अनुसार पूर्व
अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन से गुजरना होगा।
दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र, नई दिल्ली, दूरसंचार विभाग (डीओटी) के
तहत, जो अन्य बातों के साथ परीक्षण और प्रमाणन के उद्देश्य के लिए
टेलीग्राफ प्राधिकरण है। इन नियमों के तहत दूरसंचार परीक्षण और
दूरसंचार उपकरणों एमटीसीटीई के प्रमाणन के लिए विस्तृत प्रक्रिया को
अलग से अधिसूचित किया गया है। परीक्षण भारतीय मान्यता प्राप्त
प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाना चाहिए और उनकी परीक्षण रिपोर्ट के आधार
पर, प्रमाण पत्र टीईसी द्वारा जारी किया जाएगा।
एमटीसीटीई के तहत उत्पादों की निगरानी दूरसंचार विभाग के लाइसेंस
प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) क्षेत्र इकाइयों द्वारा की जाएगी।